मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि तक निषेधाज्ञा 

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मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि तक निषेधाज्ञा 

डीजे न्यूज, धनबाद: अनुमंडल दंडाधिकारी राजेश कुमार ने मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि में भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (भा.ना.सु.सं.) की धारा 163 के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि 09 जनवरी को मधुबन थामा क्षेत्र के खरखरी स्थित राजनीतिक दल के कार्यालय को शरारती तत्वों द्वारा आगजनी के तहत क्षतिग्रस्त किया गया। जिस कारण मधुबन थाना क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसलिए लोक परिशांति एवं विधि-व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से भा.ना.सु.सं. की धारा-163 के तहत मधुबन थाना के 500 मीटर के परिधि तक तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के उपरांत उस क्षेत्र में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का आन्दोलन के उ‌द्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं आग्नेयास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त थाना में पदस्थापित एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी, वहां पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियो, पुलिस बलों, कर्मियों तथा थाना से संबंधित कार्य से आने-जाने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। इसी प्रकार विद्यार्थियो के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के उक्त क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने-जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शवयात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जानेवाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नही होगा। इसी प्रकार यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

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