पत्रकार हमला कांड के आरोपी सुमन राय को नहीं मिली राहत

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पत्रकार हमला कांड के आरोपी सुमन राय को नहीं मिली राहत

केस डायरी मिलने के बाद होगी अग्रिम जमानत पर सुनवाई

डीजे न्यूज, गिरिडीह :

अमरनाथ सिन्हा समेत तीन पत्रकारों पर जानलेवा हमले के आरोपी संवेदक सुमन राय को अदालत से अग्रिम जमानत में कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई अब केस डायरी प्रस्तुत होने के बाद ही की जाएगी।

गुरुवार को प्रधान जिला जज अरविंद कुमार पांडेय की अदालत में इस प्रकरण पर सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय ने लोक अभियोजक सुधीर कुमार को निर्देश दिया कि अगली तारीख तक केस डायरी मंगवाई जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि केस डायरी समय पर नहीं पहुंचती है तो अदालत आवश्यक आदेश जारी करेगी।

सुनवाई के दौरान अदालत में पत्रकारों की मौजूदगी

विदित हो कि इस जानलेवा हमले के बाद मौके से गिरफ्तार चार आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। जमानत याचिका पर बहस अधिवक्ता जय प्रकाश राय ने की, जबकि विरोध पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश सहाय और अजय कुमार सिन्हा ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया।

इससे पहले 18 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिया था, जिसमें सुमन राय भी प्रतिवादी थे। न्यायालय ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केस डायरी के आधार पर ही जमानत पर फैसला करने का निर्देश दिया है।

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