संस्थान व प्रतिष्ठानों के आसपास लगाना होगा सीसीटीवी कैमरे 

0

संस्थान व प्रतिष्ठानों के आसपास लगाना होगा सीसीटीवी कैमरे 

डीजे न्यूज, धनबाद: वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार धनबाद जिला में आम जनमानस में नकारात्मक भाव रोकने एवं निवेश आदि के लिए अच्छा माहौल बनाने हेतु आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों के रहने से पूर्व में घटित सनसनीखेज घटनाओं का खुलासा संभव हो पाया है। धनबाद अनुमंडल के शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील, भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने एवं उसके सुचारू रूप से कियान्वयन व संचालन आवश्यक है। इस बाबत अनुमंडल पदाधिकारी ने संस्थान व प्रतिष्ठानों के संचालक व प्रभारी के लिए निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में सीसीटीवी कैमरा की महत्ता एवं आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

==क्या है आदेश:

1. सभी बैंक एवं वित्तीय लेनदेन संस्थान, ए०टी०एम०, ज्वेलरी दुकानें, मल्टी स्टोरी फ्लैट, हाउसिंग सोसाइटी, शराब दुकान, ऑटो एवं बस स्टैंड, दवा दुकान, प्राईवेट अपार्टमेंट एवं हॉस्टल,  मॉल एवं मार्केटिंग कम्प्लेक्स के भीतर एवं बाहर, पार्किंग स्थलों एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण व्यवसायिक संस्थान में अच्छी गुणवता के सीसीटीवी कैमरा पर्याप्त संख्या में लगाना सुनिश्चित करेंगे। इन कैमरों में या तो रिकार्डिंग सिस्टम होगा या फिर कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी। ये कैमरे अंकित स्थानों के भीतर एवं बाहर लगाना सुनिश्चित करेंगे।

 

2. कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए कि उक्त प्रतिष्ठान के आस-पास पड़ने वाले पब्लिक एरिया (आम जगह) जहाँ पर आम जनता के आवागमन की संभावना हो, को कवर किया जा सके एवं उक्त कैमरे के माध्यम से उक्त एरिया पर नजर रखी जा सके।

 

3. कैमरा लगाते समय इस बिन्दु पर विशेष ध्यान दिया जाय कि किसी की निजता भंग न हो। विशेष कर जिस क्षेत्र में महिला, बच्चे आदि रहते हो या प्रयोग करते हो उस क्षेत्र का कवरेज न हो।

 

4. प्रत्येक ऐसे संस्थान, प्रतिष्ठान के प्रभारी की जिम्मेवारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि वे सीसीटीवी कैमरा सही ढंग से कार्य करें।

 

5. यदि इन सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो रिकॉर्डिंग को 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जायगा। यदि रिकार्डिंग क्लाउड पर भेजी जा रही है तो भी सुनिश्चित किया जाए कि 15 दिनों तक सुरक्षित रहे।

 

6. प्रतिष्ठानों की जवाबदेही होगी कि यदि उक्त क्षेत्र के स्थानीय पुलिस (थाना प्रभारी) के द्वारा लिखित रूप में किसी अवधि की कैमरे की रिकॉर्डिंग, फीड मांगी जाती है तो वह उसे अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *