बच्चों से खतरनाक काम करवाना अपराध
डीजे न्यूज, गिरिडीह : बाल श्रम प्रतिषेध दिवस के अवसर पर तेलोडीह मध्य विद्यालय में रविवार को कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।पैनल अधिवक्ता बिपिन कुमार यादव ने उपस्थित छात्र छात्राओं को बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के विभिन्न कानूनी पहलुओं की जानकारी दी।कहा कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से किसी भी प्रकार के खतरनाक काम करवाना कानूनन जुर्म है। इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना सरकार का दायित्व है। प्रत्येक बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष की उम्र से कम है। उन्हें शोषण से संरक्षित करने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान हैं। माता पिता का यह दायित्व है कि इस उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में सहयोग करें ताकि ये बच्चे आगे चलकर परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन कर सकें। बाल विवाह, बाल श्रम एवं बालकों के प्रति किए जा रहे विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के कानून जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम हमारे संविधान में वर्णित हैं। ये सभी कानून बच्चों को संरक्षित करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं।कार्यक्रम में पारा लीगल वालंटियर दिलीप कुमार,कामेश्वर कुमार , जीलानी बानो, प्रधानाध्यापिका नरगिस जहां,
शिक्षिका – मुसर्रत जहां, रकीब अंसारी, मो नियाब ,रुकसाना प्रवीण, तबस्सुम ख़ातून सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के कर्मी श्री नवनीत कुमार दराद एवं श्री देवेंद्र कुमार दास की उपस्थित थे।