मोतीलेदा के पूर्व मुखिया पुत्र मुकेश राय को राजकुमार राय हत्याकांड में उम्रकैद

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मोतीलेदा के पूर्व मुखिया पुत्र मुकेश राय को राजकुमार राय हत्याकांड में उम्रकैद

छोटे भाई राजेश राय को पहले ही अदालत सुना चुकी है आजीवन कारावास की सजा

डीजे न्यूज, गिरिडीह : बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के मोतीलेदा पंचायत के पूर्व मुखिया सुखदेव राय के पुत्र मुकेश राय को करीब

15 साल पहले वर्चस्व की लड़ाई में हुई राजकुमार राय की हत्या के मामले में शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला जज अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने यह सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। अदालत ने पिछले सप्ताह मुकेश को राजकुमार राय हत्याकांड में दोषी करार दिया था। इस मामले में मुकेश राय के छोटे भाई राजेश राय को छह साल पूर्व तत्कालीन जिला जज अष्टम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मुकेश राय न्यायालय में सुनवाई के दौरान फरार हो गया था।साल 2020 में राजद नेता कैलाश यादव के हत्याकांड में भी वह नामजद आरोपित था। साल 2022 में बेंगाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। फैसला सुनाने के पूर्व न्यायालय में दोषी अभियुक्त मुकेश राय को कड़ी सुरक्षा में जेल से न्यायालय लाया गया।न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। वही पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि राजकुमार की निर्मम हत्या की गई थी। कड़ी सजा ही शांति व्यवस्था कायम करेगी।

 

पहले बम से किया था हमला, फिर मारी थी गोली

 

इस कांड को लेकर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा के बजरंगी राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि 20 मार्च 2009 को उसका भाई राजकुमार राय बेंगाबाद गया था।वापस लौटने के क्रम में पीछा कर रहे सीपी राजेश राय, मुन्ना राय और मुकेश राय ने बारासोली मोड़ के आगे बम से प्रहार किया। बम के हमले से घायल राजकुमार राय आगे बढ़ता गया। मोतीलेदा के पास तीनों इसके बाद भी पीछा करते हुए घेर लिया।राजेश ने गोली मारी थी। उसे जख्मी हालत में सदर अस्पताल लाया गया। जहां उसकी मौत हो गई थी।

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