आरोपितों के साथ सुलह करने वाले सीओ को न्यायालय में तलब
डीजे न्यूज, गिरिडीह: पहले जानलेवा हमला करने के साथ सरकारी काम मे बाधा उत्पन्न करने की प्राथमिकी दर्ज कराई, फिर न्यायालय में आरोपितों के साथ सुलह कर कागज दाखिल किया। सुलह करने वाला सख्स जिला प्रशासन का एक आला अधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी है। वह घटना के समय बेंगाबाद के अंचल अधिकारी थे। गुरुवार को इस कांड के आरोपितों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई गुरुवार को जिला जज नवम नीरजा आश्री की अदालत में हुई। इनमें हुसैनी मियां, नाथू दास समेत कई आरोपितों की जमानत की मांग करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश सहाय ने कहा कि इस घटना में किसी सरकारी अधिकारी या पुलिस वालों को कोई गंभीर ज़ख्म नही हुआ था।सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने व्यक्तिगत रूप से आरोपितों के साथ सुलह कर लिया है।साथ ही एक संयुक्त सुलहनामा न्यायालय में दाखिल किया है। इस मामले में कुछ लोगों की जमानत जेल जाने के बाद हुई है। उन्होंने जमानत देने की मांग की। जमानत का विरोध करते हुए पीपी सुधीर कुमार ने कहा कि अंचल अधिकारी किसके परमिशन से न्यायालय में सुलहनामा दाखिल किया है।सरकारी कार्य मे विरोध अथवा किसी भी सरकारी केस में कोई भी अपनी मर्जी से सुलह नही कर सकता है।सरकार चाहे तो उस केस को वापस ले सकती है। इस पर न्यायालय ने कहा सुलह करने वाला व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है वो कहां है। सीओ के अधिवक्ता ने कहा पंचायत चुनाव में व्यस्त रहने के कारण आज न्यायालय में उपस्थित नही हो पाए हैं।न्यायालय ने सूचक सीओ को अगली तारीख में सुलह के लिए उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
–क्या है मामला: बीते 15 अगस्त को बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्णपुरा में एक सड़क दुर्घटना हुई थी।इस मामले को लेकर सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि झंडा फहराने के बाद सूचना मिलते ही वे थानेदार कमलेश पासवान के साथ कर्णपुरा पहुंचे।देखे की एएसआई सुनील सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ दुर्घटना किए वाहन चालक को ग्रामीणो ने बंधक बना कर रखा है।जब पुलिस कर्मियों को छुड़ाने के लिए गए तो ग्रामीणों ने उनपर भी जानलेवा हमला कर दिया।उन्हें फैट मुक्के से पिटाई की गई।साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट किया गया।जिससे कई पुलिस कर्मी और वे जख़्मी हो गए थे।वही उपद्रवियों ने सड़क जाम कर सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न की थी।पुलिस प्रशासन को कार्य करने से रोका गया था।इस मामले में चालीस लोगो को नामजद आरोपित बनाया गया था।