मतदान केंद्र भवनों के दो सौ मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू
मतदान केंद्र भवनों के दो सौ मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू
डीजे न्यूज, धनबाद: धनबाद तथा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में 25 म ई को मतदान होना है। मतदान के दिन बूथों पर बलपूर्वक कब्जा, बोगस मतदान की संभावना से विरोधियों के बीच उत्पन्न होने वाली प्रतिद्वंद्विता को देखते हुए एसडीओ सह अनुमंडल दंडाधिकारी उदय रजक ने धनबाद अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस बाबत एसडीओ ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में धनबाद अनुमंडल अंर्तगत धनबाद लोकसभा एवं गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्राधिकार में गुरुवार शाम पांच बजे से शनिवार रात नौ बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगा। इस दौरान मतदान केंद्र भवनों के दो सौ मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमा होने, बैठक, धरना, प्रदर्शन, राजनीतिक प्रचार प्रसार, मतदान स्थल पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, हरवे हथियार, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।