गिरिडीह में धारा 144 लागू, जानें वजह
डीजेन्यूज डेस्क : असमाजिक मंसुबों को रोकने तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का आदेश जारी कर दिया गया है। शहरका माहौल किसी भी कीमत पर तनावपूर्ण न हो इस बात का ध्यान रखते हुए एसडीएम विशाल खलखो ने एहितयातन धारा 144 लागू किया है। प्रशासन के अनुसार अपनी मांागों को लेकर विभिन्न संगठन या दल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे आपसी विवाद व टकराव की प्रबल संभावना है। निषेधाज्ञा रविवार सुबह आठ बजे से प्रभावी है।
निषेधाज्ञा के साथ ही इन चीजों पर लगी पाबंदियां
– चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होने व पारंपरिक अस्त्र-षस्त्र के साथ भी एकत्रित होने पर पाबंदी होगी।
– विधि व्यवस्था, षांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त षस्त्र को लेकर कहीं जाने पर पाबंदी होगी।
-बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर भी रोक है।
– किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना घ्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग वर्जीत होगा।
– सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात आदेश में कही गई है। सोशल मीडिया में किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कार्यवाई करने की बात कही गई है।
इन कार्यों में रहेगी छूट
यह आदेश सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों, पुलिस, अर्धसैनिक बल, बैंक गार्ड, पर प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर भी यह आदेश शिथिल होगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री और बस पर सवार यात्री पर भी निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।
बगोदर-सरिया अनुमंडल में भी लागू हुई निषेधाज्ञा
गिरिडीह अनुमंडल के बाद बगोदर-सरिया अनुमंडल क्षेत्र में भी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बगोदर-सरिया के अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार ने निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया है। यहां भी गिरिडीह अनुमंडल में प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी।
रूपेश हत्याकांड को ले बरती जा रही है सावधानी
रूपेश हत्याकांड के बाद क्षेत्र का माहौल खराब न हो इसके तत्काल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। लेकिन इंटरनेट बहाल होते ही सोशल मीडिया में टीका-टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। न केवल संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है बल्कि प्रदर्शन का दौर भी चालू है। ऐसे में प्रशासन को आशंका है कि ये प्रदर्शन कभी विकराल रूप लेते हुए माहौल को तनावपूर्ण न कर दें। एहितयात के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।