बाल विवाह अपराध के साथ साथ सामाजिक बुराई
बाल विवाह अपराध के साथ साथ सामाजिक बुराई
डीजे न्यूज, खोरी महुआ, गिरिडीह : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के आदेशानुसार समाज कल्याण, जिला बाल संरक्षण ईकाई ने बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों का एक दिवसीय उनमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन खोरीमहुआ अनुमंडल सभा भवन में किया। कार्यशाला की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार ने किया। कार्यशाला के दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम, पोक्सो, बाल विवाह निषेध पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व पर प्रकाश डाला गया।
बनवासी विकास आश्रम, गिरिडीह के सचिव द्वारा खोरी महुआ अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार से बाल विवाह शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया।
कार्यशाला में बतौर प्रशिक्षक बाल सरंक्षण इकाई के अहमद अली, नीति आयोग बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक अंजलि बिन, बनवासी विकास आश्रम कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सुरेश शक्ति, उज्जवल मिश्रा शामिल हुए।
गाँवा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नन्द किशोर प्रसाद ने बाल विवाह रोक थाम हेतु हर सम्भव प्रयास करने का वचन दिया। अंजलि बिन ने बाल विवाह, बच्चों का शोषण, हिंसा एवं पोक्सो कानून के बारे में जानकारी दी। चर्चा के दौरान कहा गया कि बाल विवाह अपराध के साथ साथ सामाजिक बुराई भी है। बाल विवाह रोकने के लिए कानून में सजा एवं जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह एवं बाल शोषण को रोकने के लिए गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है और पदाधिकारियों को भी नियुक्त करवाया गया है। इसके अलावा सरकार द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के रूप में विशेष दायित्व दिया गया है। साथ ही पंचायत स्तर में लेडिस सुपरवाजर, पंचायत सचिव क़ो बाल विवाह रोकने के लिए बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बनाया गया है।
बाल संरक्षण इकाई के अहमद अली ने बाल विवाह अधिनियन, जे जे बोर्ड के कार्य एवं दायित्व पर प्रकाश डाला।
बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश शक्ति ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के सुरेश शक्ति ने गिरिडीह में चल रहे अभियान के बारे में विस्तार से रखा।
अंत में सभी प्रतिभागियों को सामूहिक शपथ दिलाई गई।