बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी
बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ प्राथमिकी
बाल विवाह व घरेलू हिंसा के दोषियों लें एक्शन : अल्का हेंब्रम
डीजे न्यूज, गिरिडीह : कुछ दिन पूर्व गिरिडीह की एक बच्ची गोल्डी कुमारी(काल्पनिक) नाम घरेलू हिंसा को लेकर रोती हुई बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंची थी। जहां बच्ची की काउंसलिंग की गई। पाया गया कि 11 मई 2022 को बच्ची के पिता पंकज कुमार गुप्ता, सौतली माता नीलम देवी, बुआ बिजली देवी, बुआ के देवर प्रमोद गुप्ता, बुआ की गोतनी संतोषी देवी द्वारा जबरन बच्ची का बाल विवाह लकड़ा संजीत राम, उसके पिता ललन राम, माता मीना देवी, लड़के की बहन कुसुम देवी, पति राजेश राम, लड़के की भांजी सृष्टि कुमारी, लड़के का बड़ा भाई रंजीत राम के द्वारा मिलकर किया गया। उम्र को लेकर किसी को पता न चल जाए, इसलिए लड़के रंजीत कुमार ने बच्ची का आधार कार्ड में उम्र एडिट कर 18 वर्ष से ज्यादा कर दिया। शादी के बाद बच्ची के साथ उसके ससुराल वालों ने घरेलू हिंसा की। बच्ची की अवस्था देखने के बाद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अल्का हेंब्रम ने जांच का आदेश दिया। जांच के पश्चात मामला सत्य पाया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अल्का हेंब्रम ने उक्त दोनों परिजनों के ऊपर प्राथमिकी एवम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बच्ची को अभी फिलहाल सुरक्षित होम में रखा गया है।