निर्धारित मात्रा से कम राशन देने वाले डीलरों पर की जाएगी कार्रवाई

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निर्धारित मात्रा से कम राशन देने वाले डीलरों पर की जाएगी कार्रवाई

गैस एजेंसियों को निर्धारित स्थान को छोड़कर एक्सटेंशन सेंटर में सिलेंडर नहीं बेचने का निर्देश

डीजे न्यूज, धनबाद  :  वैसे जन वितरण प्रणाली डीलर (पीडीएस डीलर) जो निर्धारित मात्रा से कम राशन बांटते हैं अथवा लाभुक को राशन नहीं देते हैं, वैसे डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश गुरुवार को निदेशक एनईपी इंदु रानी की अध्यक्षता में आयोजित आपूर्ति शाखा की समीक्षा बैठक के दौरान एडीएम (सप्लाई) योगेंद्र प्रसाद ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर को दिया।एडीएम (सप्लाई) ने मुख्यमंत्री दाल भात योजना केंद्र में साफ सफाई रखने, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने तथा दाल भात केन्द्रों को बेहतर बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता का विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में मार्केटिंग ऑफिसरों ने बताया कि कुछ गैस एजेंसी निर्धारित स्थान के अलावा एक्सटेंशन सेंटर में भी गैस सिलेंडर की बिक्री करते हैं। इस पर वैसे गैस एजेंसियों को निर्धारित स्थान को छोड़कर एक्सटेंशन सेंटर में गैस सिलेंडर नहीं बेचने का निर्देश दिया गया। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष, मोबाइल सीडिंग, ई समाधान, नया राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ना, डीलर परिवर्तन, राशन कार्ड सेरेंडर इत्यादि की समीक्षा की गई। सामाजिक सुरक्षा व कल्याण शाखा की समीक्षा के दौरान निदेशक एनईपी ने पेंशन मिलने वाले लाभुकों का मोबाइल फोन नंबर तेजी से अपडेट करने का निर्देश दिया। इससे लाभुकों को उनके अकाउंट में पेंशन की राशि क्रेडिट होने पर हिंदी में मोबाइल फोन में मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा प्री मैट्रिक – पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) नियाज़ अहमद, डीएसओ प्रदीप कुमार शुक्ला, कंप्यूटर ऑपरेटर  अमित कुमार, संदीप महतो, सभी मार्केटिंग ऑफिसर, सहायक गोदाम प्रबंधक, डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता व अन्य लोग मौजूद थे।

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