कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए गोमो में लगी निषेधाज्ञा
कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए गोमो में लगी निषेधाज्ञा
डीजे न्यूज, धनबाद:
अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने तोपचांची अंचल के संपूर्ण हरिहरपुर थाना क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि टोटेभिक कुरमी / कुरमी विकास मोर्चा, झारखंड द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2023 से गोमो रेलवे स्टेशन में अनिश्चितकालीन रेल टेका (रेल चक्का जाम) किए जाने की सूचना है।
इसमें शामिल होने के लिए अत्यधिक संख्या में लोगों के विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्थान किए जाने की सूचना है। इस क्रम में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इसलिए तोपचांची अंचल के संपूर्ण हरिहरपुर थाना क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
निषेधाज्ञा के दौरान उक्त क्षेत्र में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अत्येष्ठि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम बारुद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर, किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी डंडा तीर धनुष, मासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर, किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलुस रैली या आमसभा का आयोजन करना तथा किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा।