पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, अपराधियों पर कड़ी नजर

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डीजे न्यूज,गिरिडीह : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में धन, बल एवं बाहुबल के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को असामाजिक तत्वों पर निगरानी रख उचित कार्रवाई शुरू करने कहा गया है। ऐसी कार्रवाई के दौरान अवैध शस्त्र/गोला-बारूद की तलाशी एवं जब्ती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य पुलिस द्वारा देसी हरवे हथियार बनाने वाले व्यक्तियों के ठिकानों पर लगातार छापामारी तथा गिरफ्तारी किया जाय। ट्रकों एवं व्यावसायिक वाहनों के अन्तर्राजीय मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चेकिंग की व्यवस्था की जाय ताकि अस्त्र-शस्त्र की तस्करी एवं असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोका जा सके। भूमिगत शस्त्र कारखानों पर भी नियमित रूप से पूरी गंभीरता के साथ छापामारी की जाय।
इसके अलावा जमानत पर छूटे व्यक्ति, अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति, किसी भी समय विशेषतः निर्वाचन के दौरान दंगा आदि की घटनाओं में पूर्व से सलिप्त लोगों पर नजर रखने कहा गया है। ऐसी समीक्षा के पश्चात् चिन्हित किये गये सभी अनुज्ञप्तिधारियों को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर अपने शस्त्र को जिला प्रशासन के यहां जमा करने का निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन के यहां जमा कराये गये शस्त्रों को पुख्ता अभिरक्षा में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। जिला प्रशासन का पूर्ण दायित्व होगा कि सभी जमा किये गये शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को निर्वाचन परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह बाद निश्चित रूप से वापस कर दिये जाए। साथ ही शस्त्रों एवं शस्त्र की दुकानों की अनुज्ञप्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाए। आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा होते ही यथाशीघ्र दंड प्रक्रिया संहिता -1973 की धारा 144 के अधीन शस्त्रों को धारित करने से संबंधित प्रतिबंधात्मक एवं निरोधात्मक आदेश लागू कर दिया गया है। स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए यह भी आवश्यक है कि वैसे तत्वों की पहचान की जाय जिनके द्वारा चुनाव कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की सम्भावना हो। साथ ही प्रत्येक प्रखण्ड के पुलिस थाने में नामजद ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए जिनके विरुद्ध विगत विधानसभा/लोकसभा एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के दौरान बूथ कब्जा, धमकाने , प्रतिरोपन करने आदि निर्वाचन अपराध दर्ज है। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( पंचायत ) के कार्यालय एवं निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। प्रत्येक थाने के हिस्ट्रीशीटर, भगोडे एवं फरार अपराधियों की सूची को अद्यतन करते हुए विशेष अभियान चलाया जाए। पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसी सूची जिला निर्वाचन पदाधिकारी/निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए। सभी लम्बित वारंटो एवं चालान का कार्यान्वयन तथा बिना तामिला कराये गए वारंटो का विवरण पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाए।

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