निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर वैकल्पिक फोटो या दस्तावेज करे प्रस्तुत

डीजे न्यूज, गिरिडीह  : सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश दिया गया है कि दिनांक 10.08.2023 को अधिसूचित झारखंड में 33-डूमरी विधानसभा क्षेत्र में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे।

 

ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा

 

आधार कार्ड

 

मनरेगा जॉब कार्ड

 

बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक

 

श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

 

ड्राइविंग लाइसेन्स

 

पैन कार्ड

 

एमपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,

 

भारतीय पासपोर्ट

 

फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

 

केन्द्र/ राज्य सरकार/ लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र

 

सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

 

यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

 

 

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