विवाहिता की आत्महत्या में सास-ससुर व भैसूर को चार साल कारावास
विवाहिता की आत्महत्या में सास-ससुर व भैसूर को चार साल कारावास
महिला की आत्महत्या व प्रताड़ना में बीस साल बाद आया निर्णय
डीजे न्यूज, गिरिडीह : विवाहिता को आत्महत्या करने को उकसाने के आरोप में दोषी पाए गए तीन लोगों को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को ससुर इमानुल हक, सास जबिदा खातून और भैंसूर एहतेशाम हक को चार साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दहेज उत्पीड़न में दो साल की सजा दी गई हैं। सभी सजा साथ साथ चलेगी। न्यायालय ने तीनों को कुल 18 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर तीन महीना अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने न्यूनतम सजा देने की अपील की।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। घटना सरिया थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव की साल 2003 की है।
मृतक के पिता ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या का लगाया था आरोप
इस कांड के सूचक बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र के दलालटोला के मो यूसुफ ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि उसकी बेटी शाहिदा खातून की शादी यूसुफ के पुत्र के साथ हुई थी।शादी के बाद दहेज के लिए ससुराल वाले उसकी बेटी को पड़ताडित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पहले हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया था। बाद में अनुसंधान में पुलिस ने आत्महत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया था।इस मामले में न्यायालय में आरोपित पति को पहले ही सजा सुनाई थी। करीब बीस साल बाद इस मामले में न्यायालय में निर्णय आया।