नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले सचिन राय को उम्रकैद
नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले सचिन राय को उम्रकैद
पोक्सो की विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने सुनाई सजा, 35 हजार जुर्माना भी
19 मार्च 2022 को नाबालिग छात्रा को अपहरण कर किया था दुष्कर्म
डीजे न्यूज, गिरिडीह : नाबालिग छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पोक्सो की अदालत ने कठोर और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सह जिला जज आठ यशवंत प्रकाश की अदालत ने सोमवार को खुली अदालत में दोषी सचिन राय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।सचिन को पोक्सो की धारा में उम्रकैद के साथ अपहरण में दस साल की सजा और पोक्सो आठ की धारा में पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ साथ चलेगी। सचिन को सजा के साथ कुल 35 हजार रुपए विभिन्न धाराओं में जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी। इसके पूर्व न्यायालय में सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुंदन सिंह ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। कहा सजा पाने वाला काफी कम उम्र का है। उसे सुधरने के लिए न्यूनतम सजा मिले। पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा की वकालत करते हुए कहा कि कड़ी सजा ही समाज मे शांति का संदेश देगा।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा को लेकर सचिन राय को कड़ी सुरक्षा में सेंट्रल जेल से न्यायालय लाया गया था। न्यायालय में सजा सुनाए जाने के बाद उसे वापस जेल ले जाया गया।सचिन घटना के बाद से ही जेल में बंद है।
रात में ही अपहरण कर ले गया था सचिन
घटना बिरनी थाना क्षेत्र की है। इस कांड के सूचक अपह्रत नाबालिग के भाई की शिकायत पर दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में 19 मार्च की रात को उसकी नाबालिग बहन को सचिन राय द्वारा उसके घर से अपहरण कर लिये जाने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि सुबह जब वे लोग बहन को घर पर नहीं देखे तो काफी खोजबीन की पर कुछ पता नहीं चला। इसी बीच पता चला कि सचिन राय भी घर पर नहीं है। प्राथमिकी में सचिन राय पर उसकी बहन को गलत नियत से अपहरण कर लेने एवं उसके साथ बलात्कार कर जान मार कर फेंक देने की आशंका जतायी गयी थी।नाबालिग छात्रा ने न्यायालय में दिए अपनी गवाही में अपहरण और दुष्कर्म की बात कही थी।