14 मई को व्यवहार न्यायालय परिसर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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डीजेन्यूज डेस्क, गिरिडीह : झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह के मार्गदर्शन में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में किया जाएगा। कोविड-19 रुपी इस वैश्विक संकट काल के दौर में आमजनों एवं पक्षकारों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।
बताया जाता है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन मे आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
विदित हो कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन एवं नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रेफिक चालान सहित जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह संदीप कुमार बर्तम ने कहा कि झालसा, रांची के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह वीणा मिश्रा के आदेशानुसार 1 अप्रैल से 13 मई तक लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत प्री-कॉन्सिलिएशन बैठक का आयोजन सभी संबंधित न्यायालयों एवं सभी संबंधित विभागों में प्रतिदिन कार्यालय दिवस में किया जा रहा है।
इस प्री-कॉन्सिलिएशन सिटिंग में आम पक्षकार अपने-अपने मामलों को रखवा कर निष्पादित करवा सकते हैं तथा उन मामलों को निष्पादन हेतु अभी से चिन्हित कर 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित पक्षकारों को अवार्ड प्रदान किया जाएगा।

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