दोषी करार दिए जाते ही कबूतरी देवी के हत्यारे दंपति गए जेल

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दोषी करार दिए जाते ही कबूतरी देवी के हत्यारे दंपति गए जेल

डीजे न्यूज, गिरिडीह : जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। शुक्रवार को न्यायालय ने हत्याकांड में रूपलाल दास और उसकी पत्नी को दोषी करार दिया। न्यायालय से दोषी करार दिए जाने के साथ ही दोनों को न्यायिक हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। इन दोनों की अब सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 जुलाई को होगी। घटना बिरनी थाना क्षेत्र के सारंडा गांव की छह मई 2020 की है। जहां जमीन विवाद में महिला कबूतरी देवी पर हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। जख्मी कबूतरी देवी को रिम्स ले जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी।

घर से खिंच कर निकाल कर किया था हमला

इस कांड के सूचक कुंवर दास ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि छह मई 2020 को रूपलाल दास उसकी पत्नी अनिता देवी अपने साथ अन्य लोगों के साथ उसके घर आकर उनकी मां कबूतर देवी को सभी ने जमीन संबंधी विवाद को लेकर गाली देने लगे। जब उसकी मां कबूतरी देवी ने गाली देने से मना किया तो अनिता देवी ने उसे घर से खींचकर बाहर निकाली। वहीं रूपलाल दास ने लोहे के रॉड से सर पर कई बार मारा। जिससे जख्मी कबूतरी देवी लहूलुहान हो गई। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया था। रिम्स ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पीपी सुधीर कुमार ने कई गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता सतीश कुंदन ने बहस की थी।

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