गिरिडीह में हत्या में एक परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद
गिरिडीह में हत्या में एक परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद
जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने सुनाई सजा, 20 हजार जुर्माना भी लगाया
डीजे न्यूज, गिरिडीह : हत्या में दोषी चार लोग सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी गयी है। अर्थ दण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर चारों को एक-एक साल अतिरक्ति सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला जज वन गोपाल पांडेय की अदालत ने बुधवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करने के बाद सजा सुनाई है।सजा पाने वालों में खोसी साव, त्रिभुवन साव, यशवंत साव एवं मनोज साव शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के तारा गांव की है। जहां सात जुलाई 2021 को जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में लालजीत साव की मौत हो गयी थी।
यह है मामला
प्राथमिकी मृतक लालजीत साव के पुत्र अशोक कुमार गुप्ता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में अशोक ने कहा था कि सात जुलाई 2021 को उसके पिता बाहर से शौच कर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उसके पिता पर हमला कर दिया। खोसी साव ने तलवार से हमला किया जिससे उसके पिता घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बाद में घायल पिता को पीएचसी जमुआ लाया गया। जहां उसके पिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्राथमिकी में कहा गया था कि जमीन विवाद को लेकर आरोपियों के साथ उन लोगों का झगड़ा चल रहा था।