आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को पांच साल सश्रम कारावास

0

आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को पांच साल सश्रम कारावास

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में सजा के बिंदुओं पर हुई सुनवाई 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले पति को जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने सोमवार को सुजिता देवी हत्याकांड में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए दोषी पति प्रमोद यादव को भादिव की धारा 306 में दण्डित किया है। अदालत ने पांच साल सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। इसके अलावा 10 हजार रूपये अर्थ दण्ड भी लगाया गया है। अर्थ दण्ड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरक्ति कारावास का दण्ड दोषी को भुगतना पड़ेगा। मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लोभरातरी गांव से संबंधित है। 29 अप्रैल 2016 को सुजिता का शव कुआं से बरामद किया गया था।

 

क्या है मामला

 

यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 154/16 से संबंधित है। इस मामले की प्राथमिकी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के दलदला गांव निवासी विनोद यादव की शिकायत पर दर्ज किया गया था। विनोद ने दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि उसकी पुत्री सुजिता की शादी प्रमोद यादव से हुई थी। शादी के समय एक लाख रुपये नकद, 50 हजार का सामान दिया था। शादी के बाद कुछ दिन सब ठीक-ठाक रहा। बच्ची 10-15 दिन कोई शिकायत नहीं की। एक माह उसके घर में रहने के बाद उसकी बच्ची को विदाई कराने उसका पति आया और उस समय दहेज में बाइक की मांग की। वह आरजू विनती कर किसी तरह बेटी को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद फोन कर बेटी ने बताया कि ससुराल वाले बाइक की मांग को लेकर तंग कर रहे हैं। इसी बीच 29 अप्रैल 2016 को उसकी बेटी का शव कुआं से बरामद किया गया।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *