दहेज हत्या में पति को दस साल सश्रम कारावास

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दहेज हत्या में पति को दस साल सश्रम कारावास

तीन लाख रुपए नही देने पर रजिया चढ़ी थी दहेज की बलि
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दहेज हत्या में पति को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।जिला जज द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के दोषी समीरूद्दीन अंसारी को यह सजा सुनाई गई। यह मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र के खेतको का है। न्यायालय में लगभग दो साल में अदालत का फैसला आया है। विवाहिता रजिया प्रवीण का 10 मई 2021 को उसके ससुराल निमियाघाट थाना क्षेत्र के खेतको गांव में फांसी से लटका हुआ शव बरामद हुआ था। रजिया तीन लाख रूपये नकद दहेज में मायके से मांग कर लाने के लिए लगातार पति व ससुराल वालों से प्रताड़ित हो रही थी। साथ ही उसे तलाक देने की धमकी भी दी गयी थी। शव मिलने के बाद मायके वालों ने रजिया की फांसी लगाकार जान मारने का आरोप लगाया था।
क्या है मामला
इस मामले की प्राथमिकी डुमरी थाना क्षेत्र के गोमोडीह गांव निवासी मुस्ताक अंसारी के शिकायत पर दर्ज की गयी थी। मृतका रजिया के भाई मुस्ताक ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मुस्ताक ने कहा था कि डेढ़ वर्ष पूर्व खेतको के समीरूद्दीन अंसारी के साथ उनकी बहन का निकाह हुआ था। निकाह के समय नकद, जेवर, कपड़ा, बर्त्तन, बाइक समेत लगभग तीन लाख रूपये का सामान दिया था। निकाह के पांच माह बाद पति समरूद्दीन अंसारी, ससुर इम्तियाज अंसारी, चाचा ससुर जमीरूद्दीन अंसारी, दादी सास मरियम बीबी, देवर शमशाद अंसारी उर्फ लंबू, चाची सास एवं सास दहेज में तीन लाख रूपये नकद मायके से मांग कर लाने के लिए उसकी बहन को प्रताड़ित करने लगे। प्रताड़ना का यह क्रम चलता रहा और फिर बहन को तलाक देने की धमकी दी जाने लगी। इसी बीच 10 मई 2021 को सूचना मिली की उसकी बहन फांसी के फंदे से लटकी हुई है। प्राथमिकी में रजिया को फांसी लगाकर जान मारने का आरोप लगाया गया था।

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