मामा ने की थी तीन साल के मासूम भांजे अरमान की हत्या
मामा ने की थी तीन साल के मासूम भांजे अरमान की हत्या
मासूम की मां बयान से मुकरने के बावजूद हत्यारे भाई कुर्बान को बचा नहीं सकी, अदालत ने दोषी करार दिया
पारिवारिक विवाद में अपहरण कर की थी हत्या, रेलवे तालाब में मिला था शव
डीजे न्यूज, गिरिडीह : तीन साल के मासूम अरमान के हत्याकांड के नामजद आरोपी कुर्बान उर्फ अकबर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। प्रधान जिला जज वीना मिश्रा की अदालत ने कुर्बान को दोषी पाया है। दोषी के सजा की बिंदु पर सुनवाई 16 जून को होगी। इस मामले में अपने मासूम बेटे का अपहरण कर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराने वाली मां की भी सुर न्यायालय में बदल गई थी। अपने भाई को बचाने के लिए हत्या की बात को गलत बताया था। जबकि उसने 164 के बयान में भी अपहरण और हत्या की बात कही थी। इसके बावजूद मां का दिल पुत्र के बदले भाई को बचाने में आगे आया। न्यायालय ने मृतक की मां की गवाही को विरोधी घोषित किया था। इसके बावजूद अन्य गवाहों के अपहरण और हत्या के बात को आधार बनाकर न्यायालय ने कुर्बान को दोषी पाया।यह घटना मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बरवाडीह की है। मुरादाबाद से अपनी मां के बुलावे पर आई शबनम खातून ने प्राथमिकी में कहा था कि ससुराल मुरादाबाद से अपने दो बच्चों के साथ आई थी। घर में सौतेले भाइयों में पूर्व से झगड़ा चलता था। 31 अगस्त 2019 को दिन में भाइयों के बीच पंचायती हो रही थी।सूचक ने कहा था कि वह भाइयों के झगड़े में नही पड़ेगी। इस बीच उसका भाई उसके कमरे में बैठा रहा। इधर शबनम अपने बच्चों को दूध पिलाकर नींद से सो गई। नींद से जगने पर अपने बेटे अरमान को नही देखी। जब वह खोजते हुए बाहर निकली तो वहीं की एक महिला मानकी खातून ने कहा कि उसके बेटे को कुर्बान गोद में लिए जा रहा था। काफी खोजने पर मासूम अरमान का शव शहर के रेलवे तालाब में मिला था। इस मामले में कुर्बान ने जुर्म कबूलनामे में अपहरण और हत्या की बात कही थी। साथ ही मानकी खातून समेत अन्य के न्यायालय में दिए बयान से हत्या साबित हुआ।