यौन शोषण एवं अश्लील फोटो वायरल करने वाले संतोष को दस साल कारावास
यौन शोषण एवं अश्लील फोटो वायरल करने वाले संतोष को दस साल कारावास
दुष्कर्म और आइटी एक्ट में 60 हज़ार रुपए जुर्माना, जिला जज द्वितीय की अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : विवाहिता के अर्द्धनग्न फोटो खींचकर वायरल करने का धमकी देकर यौन शोषण करने एवं अश्लील फोटो फेसबुक में पोस्ट कर वायरल करने के दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश की अदालत ने गुरूवार को ओपी क्षेत्र के संतरायडीह के संतोष कुमार को दुष्कर्म में दस साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। इसके अलावा 66ए आईटी एक्ट में पांच साल सश्रम कारावास एवं 50 हजार अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।
यह है मामला
यह मामला जमुआ थाना क्षेत्र की है।19 अक्तूबर 2021 से संबंधित है। प्राथमिकी पीड़िता के लिखित शिकायत के बाद दर्ज हुआ था। पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि उसका पति दल्लिी में काम करता है। लगभग छह माह पूर्व वह शौच करने खेत तरफ गयी थी। इसी दौरान संतोष कुमार छुपकर उसका मोबाइल से फोटो खींच लिया। इसके बाद संतोष उसे लगातार धमकी देने लगा कि अगर संबंध नहीं बनोगी तो अर्द्धनग्न फोटो वायरल कर देगें। लगभग छह माह से संतोष धमकाकर उसका यौन शोषण करते आ रहा है। इसी दौरान संतोष ने उसका आपत्तीजनक अवस्था में कई फोटो मोबाइल से ले लिया। इसके बाद जब वह संतोष को गलत करने से मना कर दी तो वह उसका अर्द्धनग्न फोटो फसेबुक पर अपने आइडी से वायरल कर दिया।