एएसआइ ने खुद को कुंवारा बताकर युवती को किया था गंर्भवती, फिर पत्नी संग मिलकर की थी जान लेने की कोशिश
निलंबित एएसआइ सत्येंद्र पासवान और उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दुष्कर्म और जहर पिलाने के आरोप में फंसे सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र पासवान और उसकी पत्नी संध्या देवी की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दिया है। जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपित एएसआइ और उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया।
विदित हो कि एएसआइ सत्येंद्र पासवान पर जमुआ की एक महिला के साथ दुष्कर्म कर यौन शोषण करने का आरोप है। साथ ही जब महिला गर्भवती हो गई तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर फिनाईल पिलाकर हत्या करने का भी प्रयास का आरोप लगाया है। इसके पूर्व न्यायालय में जमानत पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा यह एक बनाई गई केस है जिसमें दो महिला को भी दुष्कर्म के मामले में आरोपित बनाया गया है। महिला पर दुष्कर्म का केस नही बनता है। जहर पिलाने का भी गलत आरोप लगाया गया है। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक महिला को कुंवारा युवक बताकर प्रेम जाल में फंसाया। फिर उसके साथ दुष्कर्म कर यौन शोषण करता रहा। इस दौरान महिला गर्भवती हो गई जिसे आरोपित ने 2019 में पहली बार गर्भपात करा दिया था। उसके बाद भी लगातार शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहा। दूसरी बार जब महिला गर्भवती हुई तो आरोपित अपनी पत्नी और एक अन्य महिला के साथ मिलकर जहर देकर हत्या करने का प्रयास किया। न्यायालय ने दोनों पक्षो की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।