शांति भंग करने में लोहा सिंह को छह तक जेल में रहना होगा

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डीजे न्यूज, गिरिडीह :
शांति भंग करने के आरोप में सुरेश साव उर्फ लोहा सिंह को छह अप्रैल तक जेल में रहना होगा। एसडीओ न्यायालय ने बंधपत्र लेने के लिए 15 दिनों का तारीख मुकर्रर किया है। बुधवार को लोहा सिंह के अधिवक्ता ने न्यायालय में कई दलीले पेश की।कहा जिस मामले में उसके मुवक्किल को जेल भेजा गया है, उस मामले में नियम कानून का ख्याल नही रखा गया है।सीआरपीसी की धारा 107 में दो पक्षो के बीच मामले में सदस्य कहलाता है, उसे आरोपित भी नही कहा जा सकता है।इस मामले में न्यायालय किसी पक्ष के खिलाफ वारंट सिर्फ न्यायालय में पेश करने के लिए भेजती है। न्यायालय में पेशी के दौरान बंध पत्र पर छोड़ने की प्रक्रिया है। इसका पालन नहीं किया गया।अधिवक्ता ने बंध पत्र न्यायालय में दाखिल भी किया पर न्यायालय ने उसे नही लिया।न्यायालय के फैसले पर अधिवक्ताओं के बीच दिनभर चर्चा चलती रही।सभी ये जानना चाहते थे कि सीआरपीसी की धारा के उलंघन में किसी व्यक्ति को कब तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है।इधर जेल गए लोहा सिंह के परिवार वालो ने एसडीओ समेत राज्य के सभी अधिकारियों और हाई कोर्ट तक लिखित आवेदन दिया है।

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