सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले अधेड़ को मौत होने तक जेल में काटनी होगी सजा
डीजे न्यूज, गिरिडीह : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश यशवंत प्रकाश की अदालत ने दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाए गए दुष्कर्मी चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो को आजीवन कारावास में जीवन काटनी होगी। इस उम्रकैद की सजा में सजायाफ्ता अपराधी को कोई रियायत नही मिल पाएगी। दुष्कर्मी को मौत होने तक कारावास में रहना होगा।इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धारा में सात साल की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। वहीं 30 हज़ार रुपए अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा यह एक ऐसा गंभीर किस्म का अपराध है जिसके रियायत बिलकुल नहीं मिलनी चाहिए। एक मासूम बच्ची जो ठीक से बोल नहीं पाती हो उसके साथ घिनौना अपराध पूरे समाज को शर्मसार करता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीके अम्बष्टा ने उम्र का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की अपील की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा की बिंदु पर सुनवाई को लेकर दुष्कर्मी को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद वापस जेल भेज दिया गया।
मासूम पीड़िता ने न्यायालय को बताया था दुष्कर्मी की करतूत
यह मामला डुमरी थाना क्षेत्र की है। इस केस की सूचक पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कही थी कि सात अगस्त 2018 को शाम पांच बजे दूसरे के घर काम करने गई थी। बड़ी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई थी। घर के सामने गली में छोटी बेटी जिसकी उम्र सात साल है, खेल रही थी। बगल का रहने वाला चेतलाल राम उर्फ चेतलाल महतो उसे खींचकर घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। जब दर्द से उसकी बेटी रोने लगी तो आसपास के लोग पूछे। इसकी सूचना उसे वार्ड सदस्य ने दी। घर आकर वह अपनी बेटी को देखी। वह दर्द से छटपटा रही थी। उसका इलाज सदर अस्पताल में हुआ था। इस मामले में मासूम पीड़िता के साथ उसके घरवाले, डॉक्टर, अनुसंधान कर्ता ने अपनी गवाही में केस को न्यायालय में साबित कर दिया।