लिंग परीक्षण अपराध : सिविल सर्जन

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डीजे न्यूज, धनबाद  : उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ आलोक विश्वकर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य योजना से संबंधित चर्चा की गई।

सिविल सर्जन ने बताया कि यह नियमित बैठक है। इस दौरान अल्ट्रासाउंड केंद्रों का निरीक्षण, अवैध संचालन इत्यादि पर चर्चा की गई। इस बैठक में लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर भी चर्चा की गई।

सिविल सर्जन ने बताया कि फॉर्म एफ के रेगुलर जांच के लिए एक चिकित्सक को चिन्हित किया गया है। साथ ही निरीक्षण हेतु वाहन की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया गया है। बैठक के दौरान कुछ रजिस्ट्रेशन रिनुअल और नए रजिस्ट्रेशन के संबंध में चर्चा हुई।

सिविल सर्जन ने कहा कि लिंग परीक्षण या लिंग निर्धारण करना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने वाले सेंटरों की सटीक सूचना देने वाले को एक लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आम नागरिक अवैध लिंग जांच करने वाले संस्थानों या व्यक्तियों की सूचना जिला समुचित पदाधिकारी या 104 पर दे सकते हैं।

बैठक में सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों के चिकित्सकों एवं संचालकों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के दंड प्रावधानों से अवगत कराने, पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित पोस्टर सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लगाने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार बंधु कच्छप, डॉक्टर विकास कुमार राणा, आरके श्रीवास्तव, सघन एनजीओ के श्वेतांभरा पाठक, डॉ अपूर्वा कुमार दत्ता, डॉ मनीष कुमार व अन्य लोग मौजूद थे।

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