प्रत्येक माह की 15वीं एवं 16वीं तथा 25वीं एवं 26वीं तारीख को मनेगा चावल दिवस
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को ससमय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु वितरण गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने की आवश्यकता है। राजपत्रित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 8 बजे से 2 बजे अपराहन तक जन वितरण प्रणाली दुकान खुला रखना प्रावधानित है।
विदित हो कि जागरूकता के अभाव में कई सारे ऐसे लाभुक हैं जो कि समय बीत जाने के बाद भी खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री जन वितरण प्रणाली दुकान से नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे में लाभुकों को स-समय खाद्यान्न उपलब्ध जन वितरण प्रणाली दुकानों से प्राप्त करने हेतु जागरूक करना आवश्यक है। दुकान के खुले रहने से संबंधित प्रावधान के अतिरिक्त प्रत्येक माह की 15वीं एवं 16वीं तथा 25वीं एवं 26वीं तारीख (अवकाश एवं बन्दी की स्थिति में अगले कार्य दिवस) को पूरे राज्य में एक साथ चावल दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके आलोक में प्रत्येक माह 15वीं एवं 16वीं तथा 25वीं एवं 26वीं तारीख को चावल दिवस का आयोजन करते हुए लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जाय।