वार्ड पार्षद के घर पर हमला करने के आरोपित कांग्रेसी नेताओं को मिली अग्रिम जमानत
डीजे न्यूज, गिरिडीह : झामुमो नेता व वार्ड पार्षद सुमित कुमार को घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो लोगों को अग्रिम जमानत मिल गयी है। जिला जज तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर की है।जमानत पाने वालों में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव पीयूष यादव और गिरिडीह युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रवि यादव शामिल हैं। दोनों के खिलाफ वार्ड नम्बर 16 के पार्षद सुमित कुमार ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में जिला जज तृतीय की अदालत में मंगलवार को अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई।बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने बचाव पक्ष में कई दलीलें दी। कहा कि पुलिस ने जो धाराएं केस में लगाई है वो बिलकुल नही बनती है। घर में हरवे हथियार लेकर घुसकर मारने का आरोप लगाया है, जबकि सूचक को कही जख्म नही हुआ था। घटना स्थल से पुलिस ने गेट तोड़ने का सामान और टूटी गेट के बारे में जिक्र तक नहीं की है। सिर्फ वार्ड पार्षद के दबाव में झूठा केस किया गया है। उनका मुवक्किल राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता है। उस वार्ड में वर्तमान पार्षद का राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है।सूचक के अधिवक्ता जयप्रकाश राय ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित पीयूष यादव पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह एक आपराधिक व्यक्ति है।इसपर पलटवार करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि नगर पुलिस ने समाप्त हो चुके मामले की सूची भी न्यायालय में दी है।साथ ही किसी मामले में उसे न्यायालय में दोषी करार नहीं दिया गया है।बचाव पक्ष के दलील के आगे सूचक के अधिवक्ता की एक न चली। विदित हो कि वार्ड पार्षद सह झामुमो नेता सुमित कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि रात साढ़े 11 बजे पीयूष यादव और रवि यादव अन्य लोगों के साथ आकर उसके घर मे घुसकर हमला किया। दोनों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया।साथ ही सोने की चेन भी छीन ली थी।