निजी एवं गैर सरकारी विद्यालय सुबह नौ बजे से खुलेंगे, 28 फरवरी तक रहेगी यह व्यवस्था

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डीजे न्यूज, धनबाद : बढ़ती ठंड के कारण विद्यार्थियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने सभी निजी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को सुबह 9 बजे से खोलने व कक्षा का संचालन करने का आदेश दिया है। छात्रों की उपस्थिति का समय सुबह 8.55 बजे से पहले नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 28 फरवरी 2023 तक प्रभाव में रहेगा

इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड रांची से प्राप्त निर्देश के आलोक में 16 दिसंबर से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा का संचालन सुबह 9:00 बजे से किया जा रहा है। वहीं ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ निजी व गैर सरकारी विद्यालय सुबह 9:00 बजे से पहले ही खुल जाते हैं और कक्षा का संचालन करते हैं।

28 फरवरी के पश्चात विद्यालय प्रबंधन विद्यालय के समय सीमा में परिवर्तन करने के लिए अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे। वहीं सभी विद्यालय प्रबंधन व पदाधिकारियों का इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

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