गैरइरादतन हत्या में मुकेश राय को दस साल सश्रम कारावास

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : जोधन राय की हत्या गैर इरादतन थी। उसकी हत्या किसी सोची समझी और योजनाबद्ध नही थी।न्यायालय ने आरोपित मुकेश राय को गैरइरादतन हत्या में दोषी पाकर दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।मंगलवार को प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा की अदालत ने यह सजा सुनाई।साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा कारावास में काटनी होगी।न्यायालय ने पिछले सप्ताह मुकेश राय को दोषी करार दिया था।इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए पीपी गोरखनाथ सिंह ने कड़ी सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता उदय कुमार दुबे ने न्यूनतम सजा देने की अपील की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। घटना गांडेय थाना क्षेत्र के चुटियाडीह गांव की है।

 

मृतक की पत्नी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

इस कांड के सूचक बिमला देवी ने मुकेश राय और उसके घरवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कही थी कि 5 जून 2020 को शाम पांच बजे चापाकल पर नहाने के दौरान मुकेश राय और उसके घरवालों के साथ झगड़ा हुआ था।जिसमे उसके पति जोधन राय घायल हो गए थे। छह जून 2020 को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया था।एक महीने इलाज के बाद सात जुलाई 2020 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले के अनुसंधान में जोधन के साथ सिर्फ मुकेश राय की मारपीट होने और लाठी से मारने की बात आई थी। मुकेश ने जान मारने के नियत से नही मारा था। उसने सिर्फ मारपीट की थी जिससे जोधन की मौत हो गई थी।

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