न्यायालय ने बेंगाबाद थानेदार के वेतन पर लगाई रोक, धनवार,जमुआ थानेदार को शो कॉज
डीजे न्यूज, गिरिडीह:न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने वाले थानेदार को वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जिला जज तृतीय सोमेन्द्रनाथ सिकदर की अदालत ने बेंगाबाद थानेदार के वेतन पर रोक लगाने के आदेश की सूचना जिला कोषागार को भेजा है।साथ ही इसकी जानकारी एसपी अमित रेणु को भी दिया है।बताया जाता है कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में हुए वन क्षेत्र में खनन कर धंधेबाज के खिलाफ मामला साक्ष्य के लिए लंबित है। न्यायालय ने कई बार गवाहों को न्यायालय में पेश करने का आदेश थानेदार को भेजा था, जिसका पुलिस ने अनुपालन नही किया था। न्यायालय ने थानेदार को सदेह उपस्थित होने का भी आदेश दिया है। वहीं धनवार थानेदार और जमुआ थानेदार को भी शो कॉज किया गया है।न्यायालय ने दोनों को अलग अलग मामले में शो कॉज करते हुए सदेह उपस्थित होने आदेश दिया है।न्यायालय ने इसकी सूचना एसपी को भी भेजा है। दोनों थानेदार पर न्यायालय के आदेश का अवहेलना करने का आरोप लगा है। न्यायालय ने दोनों लंबित मामले में गवाहों को पेश करने को कहा था।