जानिए किन किसानों को मिलेगा सुखाड़ राहत योजना से 35 सौ रुपये
डीजे न्यूज, गिरिडीह : खरीफ मौसम में बारिश नहीं होने के कारण धान फसल की रोपाई काफी कम क्षेत्र में हुआ है। इससे किसानों को काफी क्षति हुई है। इस क्षति की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने गिरिडीह जिले के 13 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। सुखाड़ से प्रभावित निम्न परिवारों को तत्काल राहत के लिए 3500 रुपये राहत की राशि दी जायेगी। सुखाड़ से प्रभावित वैसे कृषक जो जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। साथ ही जिनके द्वारा वर्ष 2022 की खरीफ में बुआई नहीं की गई हो। पारम्परिक रूप से पूर्व में ऐसे कृषक बुआई का कार्य करते रहे हों।
सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं तथा जिनकी फसल 33 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई हो।
भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी कृषि आधारित आजीविका का साधन सुखाड़ प्रभावित हुआ हो।
सुखाड़ से प्रभावित परिवारों से प्राप्त आवेदन के सत्यापन के बाद अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से उपायुक्त को भेजा जाएगा। उपायुक्त को प्राप्त प्रतिवेदन पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्णय के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राहत की राशि का भुगतान किया जायेगा। किसान आवश्यक कागजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जमीन रसीद, मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र या सीएससी सेंटर पर जाकर मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पोर्टल (https://msry.jharkhand.gov.in) पर निबंधन कराना है। एक रुपये का टोकन मनी कटाना अनिवार्य है। इसके बाद किसान अपना ई-केवाईसी भी अवश्य रूप से करा लें। ज्ञातव्य हो कि निबंधन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर निर्धारित है।