रंगदारी व छिनतई में एक ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को कारावास

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डीजे न्यूज, गिरिडीह : एसडीजेएम की अदालत ने मारपीट,छिनतई और रंगदारी के मामले में छह आरोपितों को दोषी पाकर सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने आरोपित कैफ अहमद,सब्बीर अहमद,इसरार अहमद,अजमेरी बानो,शाहिद रसुल और अतहर रसूल को सजा सुनाई है। सभी को रंगदारी लेने में दो साल पांच महीने की सश्रम कारावास की सजा, छिनतई में दो साल सश्रम कारावास की सजा और मारपीट में छह महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 15 हजार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने सभी को ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए एक माह की जमानत दी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के दर्जी मुहल्ला की है। इस कांड के सूचक असगर अली ने न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था जिसे न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने नगर थाना भेजा था। घटना के बारे में सूचक ने कहा था कि 14 अक्टूबर 2014 को सभी आरोपित उसके टेलर में आकर उसके बेटे को कैची सटाकर रुपए छीन लिए और रंगदारी की मांग कर सादा कागज में हस्ताक्षर करवा लिया था। घटना का कारण सूचक की पत्नी नफीस बानो ने हजारीबाग में अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का दूसरे को पावर दिया था। इससे सभी नाराज़ थे।सभी आरोपित कोर्रा हजारीबाग के रहने वाले हैं। इस मामले में एपीपी रवि चौधरी ने गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी।बचाव पक्ष से अधिवक्ता जयकुमार नारायण सिंह ने बहस की थी।

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