निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत बहाली मूलवासियों की होगी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : झारखण्ड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं सम्बंधित नियमावली 2022 से संबंधित बैठक उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अधिनियम-सह-नियम के लागू होने के बाद निजी कंपनियों में चालीस हजार रूपए तक वेतन वाले पदों पर 75 प्रतिशत नियुक्ति झारखंड के मूलवासियों
को देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक नियोक्ता द्वारा स्वयं का अभिहित पोर्टल पर निबंधन स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन नियम, 2022 की अधिसूचना के 30 दिनों के अंदर करना होगा। चूंकि अभिहित पोर्टल निर्माणधीन है, अतः अपने प्रतिठान से संबंधित विवरणी प्राधिकृत पदाधिकारी -सह- जिल नियोजन पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराकर आईन तरीके से निबंधन करवाना अनिवार्य किया गया है।
डीसी की अध्यक्षता में होगी जिला अनुश्रवण समिति
उपायुक्त- अभिहित पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष
संबन्धित स्थानीय विधायक अथवा नामित प्रतिनिधि- सदस्य
उप विकास आयुक्त- सदस्य
जिला के सभी अंचलाधिकारी- सदस्य
श्रम अधीक्षक- सदस्य
जिला नियोजन पदाधिकारी प्राधिकृत पदाधिकारी
यह होगी प्रदेश अनुश्रवण समिति
प्रधान सचिव / सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झार सरकार – अध्यक्ष
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड सरकार- सदस्य सचिव
श्रमायुक्त झारखण्ड, सरकार- सदस्य
निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार- सदस्य
मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड सरकार- सदस्य
मुख्य वॉयलर निरीक्षक, झारखण्ड सरकार- सदस्य
बैठक में उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, आईएएस प्रशिक्षु, निदेशक डीआरडीए, जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।