27 अप्रैल तक दर्ज कराएं मतदाता सूची में नाम
27 अप्रैल तक दर्ज कराएं मतदाता सूची में नाम
मतदान के लिए वोटर लिस्ट में नाम होना जरुरी
डीजे न्यूज, धनबाद: लोकसभा आम निर्वाचन में धनबाद लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। ऐसे में मतदाताओं को मतदान से पहले मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना है। किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में इपिक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो वे वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जानिए इपिक के अलावा कौन-कौन से 12 अन्य मान्य दस्तावेज हैं:-आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार।
==27 अप्रैल तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर: लोकसभा आम निर्वाचन में मतदान के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के छूटे हुए योग्य नागरिक 27 अप्रैल तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन दिया जा सकता है। नागरिक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर आवश्यक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं।