डीजे का नहीं होगा प्रयोग, रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक

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डीजे का नहीं होगा प्रयोग, रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक 

उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी को लेकर जारी किया संयुक्त आदेश

डीजे न्यूज, गिरिडीह : रामनवमी पर्व को लेकर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने संयुक्त आदेश जारी किया है। जारी आदेश में बताया है कि त्योहार एवं अन्य जुलूसों में लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारकों का इस्तेमाल किया जाता हैं। कई बार डीजे एवं भड़काऊ गीतों से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड ने रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारकों के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही डीजे एवं उच्च डेसिबल के ध्वनि विस्तारकों का उपयोग नहीं किया जाना है।

 

रामनवमी त्योहार में यह है आदेश

 

अखाड़ा, जुलूस एवं अन्य आयोजनों में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाए

 

रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग नहीं किया जाए

 

उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, पुलिस निरीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त आदेशों का अनुपालन करवाएंगें। साथ ही अपने क्षेत्र अतंगर्त जुलूस, अखाड़ा, महावीर एवं अन्य समितियों व आयोजकों से उक्त आशय का शपथ पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

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