बिजली राजस्व शिविर लूटकांड में सभी छह अभियुक्तों की जमानत खारिज

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डीजे न्यूज , गिरिडीह : बिजली राजस्व शिविर लूटकांड के सभी छह आरोपितों की जमानत खारिज हो गई। जिला जज चार पीयूष श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष के दलीलों को दरकिनार करते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया। जिन आरोपितों का जमानत आवेदन खारिज हुआ है उनमें पिंकू पांडेय, आयुष फंगेडिया, मंजेश मंडल, आशीष कुमार साह, गोपाल कुमार यादव और जाकिर अंसारी शामिल हैं। इसके पूर्व जमानत आवेदन पर बहस करते हुए अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा, चुन्नुकांत और विशाल आनंद ने कई दलीलें पेश की। कहा कि लूट में शामिल आरोपितों की टीआईपी नही है। लूट का कोई सामान की बरामदगी नही है। जिस रुपये को पुलिस ने जब्त की थी वह आरोपितों के अपने रुपए थे। किसी व्यक्ति ने घटना को अंजाम देने वाले को नहीं पहचाना है। साथ ही कई लोग अपने घरों में थे जिन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी। एपीपी बिजय कुमार ने कहा कि घटना में शामिल सभी आरोपितों के एक दूसरे से संबंध थे। घटना के पहले और बाद में मोबाइल पर बातें हुई थी। इज गिरफ्तारी के बाद आरोपितों ने खुद जुर्म कबूलनामे में कही थी। साथ ही मोबाइल लोकेशन भी यही बताता है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि एक मोबाइल टावर से कई क्षेत्रों में संपर्क होता है। जो व्यक्ति एक क्षेत्र के थे, उनका मोबाइल लेकेशन एक ही होगा।न्यायालय ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया। विदित हो कि दस मार्च को ताराटांड़ थाना क्षेत्र के फुलची पंचायत भवन में बिजली राजस्व वसूली के लिए शिविर लगाया गया था। अपराधियों को यह सूचना थी कि शिविर में लाखों रुपए संग्रह होगा। एक साजिश के तहत दिनदहाड़े पंचायत भवन में तीन नकाबपोश घुसकर 62 हज़ार रुपए लूट लिए थे। इसे लेकर बिजली विभाग के कनीय अभियंता बिरसा उरांव ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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