कर्मकार बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी
कर्मकार बोर्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी
डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के सभी कर्मकारों, श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन करना जरूरी है। इसके बाद ही वे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त रंजीत कुमार ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम 1996 की धारा 60 के तहत बोर्ड के सभी निबंधित कर्मकारों, श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाना है।
निबंधित श्रमिकों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने के लिए विभागीय श्रम पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है। साथ ही सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बायोमेट्रिक सत्यापन अथवा अपना आधार सत्यापन करा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या आने पर समाधान पोर्टल के हेल्प डेस्क नंबर 7632996057 पर संपर्क कर सकते हैं।
सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि जब तक झारखंड भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के निबंधित श्रमिक अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तब तक उन्हें किसी प्रकार की योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार के निबंधित श्रमिकों को श्रमिक औजार सहायता योजना, पारिवारिक पेंशन, साइकिल सहायता योजना, निशक्तता पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, अनाथ पेंशन, सेफ्टी किट, मातृत्व प्रसुविधा योजना, मेधावी पुत्र – पुत्री छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सहायता, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु अथवा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ मिलता है।
वहीं झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के निबंधित श्रमिकों को चिकित्सा सहायता योजना, मृत्यु दुर्घटना सहायता योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना का लाभ मिलता है। सहायक श्रमायुक्त ने जिले के सभी निबंधित श्रमिकों को शीघ्र अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवाने की अपील की है।