महिला होगी अबुआ आवास की मालिक
महिला होगी अबुआ आवास की मालिक
डीजे न्यूज, गिरिडीह : नया परिसदन भवन में गुरुवार को अबुआ आवास योजना (AAY) अन्तर्गत अनुमंडल स्तरीय कार्यशाला आयोजित किया गया। इसमें गिरिडीह के विधायक
सुदिव्य कुमार सोनू, गाण्डेय के विधायक सरफराज अहमद, सासंद प्रतिनिधि कोडरमा एवं गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र एवं अध्यक्ष, जिला परिषद, गिरिडीह, अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरिडीह एवं अंचल पदाधिकारी, गाण्डेय आदि उपस्थित थे।
उक्त कार्यक्रम का शुभांरभ डॉ सरफराज अहमद, विधायक, गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र, सुदिव्य कुमार, विधायक, गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र, दिनेश यादव सांसद प्रतिनिधि, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र, गुड्डू यादव, सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह, लोकसभा क्षेत्र, मुनिया देवी, अध्यक्ष, जिला परिषद, गिरिडीह द्वारा दीप प्रज्जवजित कर किया गया। इस दौरान निदेशक, डीआरडीए द्वारा “अबुआ आवास योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि अगामी 24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यकम में अबुआ आवास योजना का ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त कराने की बात कही गयी। निदेशक डीआरडीए ने “अबुआ आवास योजना” के तहत लाभुकों के चयन, राशि, आवास का क्षेत्रफल, योजना की विशेषताएं, आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज, आवासों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु विस्तृत मार्गदर्शिका (SOP) आदि की जानकारी सभी जनप्रतिधियों को दी।
इस योजना का लाभ राज्य के उन ग्रामीणों को दिया जाएगा, जो कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, कानूनी तौर पर रिहा किये गये बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार, जिन्हें पूर्व में राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना, यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना / बिरसा आवास योजना / इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो।
यह योजना 100 प्रतिशत राज्य सरकार सम्पोषित योजना है। अबुआ आवास योजना अन्तर्गत स्थानीय सामग्री तथा डिजाइन का उपयोग करते हुए तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा, जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है।
अबुआ आवास योजना को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।
अबुआ आवास योजना में प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी। प्रथम किस्त में सहयोग राशि 15%, द्वितीय किस्त में 25%, तृतीय किस्त में 50% एवं चतुर्थ किस्त में 10% राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित श्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।
साथ ही विधायक सुदिव्य कुमार ने बताया कि अगामी 24 नवम्बर से 26 दिसम्बर तक आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यकम में अबुआ आवास योजना के लिये आवेदन लेने की समय-सीमा 48 घंटे समाप्त होने के बाद भी अबुआ आवास योजना के पोर्टल छुटे हुये योग्य लाभुकों को जोड़ने का Option दिया जायेगा। आवेदन प्रपत्र में अंकित वन भूमि में वैसे परिवार को जोड़ा जायेगा, जिसे जिला द्वारा पट्टा दिया गया हो। साथ ही संबंधित सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों का मनरेगा जॉब कार्ड नही रहेंगा। उन लाभुकों का तत्काल शिविर में ही मनरेगा जॉब कार्ड बनाने हेतु अलग से स्टॉल लगाया जाय, ताकि कोई भी योग्य लाभुक उक्त योजना से वंचित ना हो सकें।