दुष्कर्म पीड़िता को मिला इंसाफ, दुष्कर्मी को दस साल सश्रम कारावास
डीजे न्यूज, गिरिडीह : दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिए गए लक्ष्मण सिंह को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। जिला जज द्वितीय आंनद प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को यह सजा सुनाई। न्यायालय ने बीते 30 जनवरी को पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी करार दिया था। न्यायालय ने यह सजा सेंट्रल जेल में बंद लक्ष्मण सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनाया।साथ ही छिनतई और अन्य धाराओं में दो साल और एक साल की सजा सुनाई। सभी सजा साथ साथ चलेगी। वहीं न्यायालय ने सभी धाराओं में कुल 16 हजार पांच सौ रुपए जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। इसके पूर्व सजा की बिंदु पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता पीएन साव ने न्यूनतम सजा देने की वकालत की। वहीं पीपी सुधीर कुमार ने कड़ी सजा देने की मांग की। कहा सरकार महिला यौन हिंसा खास कर दुष्कर्म रोकने के लिए कई कानून बनायी है। इसके बावजूद दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। कड़ी सजा ही समाज में कानून को ठीक से पालन करने का माध्यम बनेगा। यह घटना बगोदर थाना क्षेत्र की है। इस कांड की सूचक व पीड़िता ने कहा कि 9 मई 2017 को बगोदर स्थित स्टेट बैंक से रुपया निकासी कर मोबाइल पर अपने पति से बात करते हुए घर जा रही थी। इसी बीच रास्ते में सुनसान जगह पर एक व्यक्ति हाथ में छुरा ले कर आया। जिससे पीड़िता डर गई और कहने लगी, जो लेना है वह ले ले ,मगर उसे जाने दें।
इस दौरान उसका मोबाइल चालू था।
आरोपित ने हथियार का भय दिखाकर मोबाइल छीन कर फेंक दिया और महिला को खेत की ओर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।इस मामले में अभियोजन ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया।